PradhanMantri Jan-DhanYojana
Scheme Details
PradhanMantri Jan-DhanYojana (PMJDY) is National Mission for
Financial Inclusion to ensure access to financial services,
namely, Banking/ Savings & Deposit Accounts, Remittance,
Credit, Insurance, Pension in an affordable manner.
Account can be opened in any bank branch or Business
Correspondent (Bank Mitr) outlet. PMJDY accounts are being
opened with Zero balance. However, if the account-holder
wishes to get cheque book, he/she will have to fulfill
minimum balance criteria.
Documents required to open an account under
PradhanMantri Jan-DhanYojana
-
If Aadhaar Card/Aadhaar Number is
available then no other documents is required. If
address has changed, then a self certification of
current address is sufficient.
-
If Aadhaar Card is not available, then
any one of the following Officially Valid Documents (OVD)
is required: Voter ID Card, Driving License, PAN Card,
Passport& NREGA Card. If these documents also contain
your address, it can serve both as �Proof of Identity
and Address�.
-
If a person does not have any of the
�officially valid documents� mentioned above, but it is
categorized as �low risk' by the banks, then he/she can
open a bank account by submitting any one of the
following documents:
a.
Identity Card with applicant's photograph issued by
Central/State Government Departments, Statutory/Regulatory
Authorities, Public Sector Undertakings, Scheduled
Commercial Banks and Public Financial Institutions;
b.
Letter issued by a gazette officer, with a duly attested
photograph of the person.
Special Benefits under PMJDY Scheme
a.
Interest on deposit.
-
Accidental insurance cover of Rs.1.00 lac
-
No minimum balance required.
-
Life insurance cover of Rs.30,000/-
-
Easy Transfer of money across India
-
Beneficiaries of Government Schemes will
get Direct Benefit Transfer in these accounts.
-
After satisfactory operation of the
account for 6 months, an overdraft facility will be
permitted
-
Access to Pension, insurance products.
-
Accidental Insurance Cover, RuPay Debit
Card must be used at least once in 45 days.
-
Overdraft facility upto Rs.5000/- is
available in only one account per household, preferably
lady of the household.
Atal Pension Yojana
Atal Pension Yojana (APY) is open to all bank account
holders. The Central Government would also co-contribute
50% of the total contribution or Rs. 1000 per annum,
whichever is lower, to each eligible subscriber, for a
period of 5 years, i.e., from Financial Year 2015- 16 to
2019-20, who join the APY before 31st December,
2015, and who are not members of any statutory social
security scheme and who are not income tax payers.
Therefore, APY will be focussed on all citizens in the
unorganised sector.
2. Under APY, the monthly pension would be available
to the subscriber, and after him to his spouse and after
their death, the pension corpus, as accumulated at age 60 of
the subscriber, would be returned to the nominee of the
subscriber.
3. Under the APY, the subscribers would receive the
fixed minimum pension of Rs. 1000 per month, Rs. 2000
per month, Rs. 3000 per month, Rs. 4000 per month, Rs. 5000
per month, at the age of 60 years, depending on their
contributions, which itself would be based on the age of
joining the APY. Therefore, the benefit of minimum pension
would be guaranteed by the Government. However, if higher
investment returns are received on the contributions of
subscribers of APY, higher pension would be paid to the
subscribers.
4. A subscriber joining the scheme of Rs. 1,000
monthly pension at the age of 18 years would be
required to contribute Rs. 42 per month. However, if he
joins at age 40, he has to contribute Rs. 291 per month.
Similarly, a subscriber joining the scheme of Rs. 5,000
monthly pension at the age of 18 years would be required to
contribute Rs. 210 per month. However, if he joins at
age 40, he has to contribute Rs. 1,454 per month.
5. The minimum age of joining APY is 18 years and
maximum age is 40 years. Therefore, minimum period
of contribution by any subscriber under APY would
be 20 years or more.
PradhanMantriJeevanJyotiBimaYojana (PMJJBY)
Government through the Budget Speech announced three
ambitious Social Security Schemes pertaining to the
Insurance and Pension Sectors, namely
PradhanMantriJeevanJyotiBimaYojana (PMJJBY),
PradhanMantriSurakshaBimaYojana (PMSBY)and an the Atal
Pension Yojana (APY) to move towards creating a
universal social security system, targeted especially for
the poor and the under-privileged. Hon’ble Prime Minister
launched PMJJBY and PMSBY schemes nationally in
Kolkata on 9 th May, 2015.
2. PradhanMantriJeevanJyotiBimaYojana (PMJJBY), is a
one year life insurance scheme, renewable from year to year,
offering coverage for death due to any reason and is
available to people in the age group of 18 to 50 years( life
cover upto age 55) having a savings bank account who
give their consent to join and enable auto-debit.
The risk cover on the lives of the enrolled persons has
commenced from 1 st June 2015.
3. under PMJJBY scheme, life cover of Rs. 2 lakhs is
available for a one year period stretching from 1 st June
to 31
May at a premium of Rs.330/- per annum per member and is
renewable every year. It is offered / administered through
LIC and other Indian private Life Insurance companies. For
enrolment banks have tied up with insurance companies.
Participating Bank is the Master policy holder.
PradhanMantriSurakshaBimaYojana (PMSBY)
Government through the Budget Speech 2015 announced three
ambitious Social Security Schemes pertaining to the
Insurance and Pension Sectors, namely
PradhanMantriJeevanJyotiBimaYojana (PMJJBY),
PradhanMantriSurakshaBimaYojana (PMSBY) and an the Atal
Pension Yojana (APY) to move towards creating a
universal social security system, targeted especially
for the poor and the under-privileged. Hon’ble Prime
Minister will be launched these schemes nationally in
Kolkata on 9 th May, 2015.
In light of the fact that a large proportion of
the population have no accidental insurance cover, the
PradhanMantriSurakshaBimaYojana (PMJJBY) is aimed at
covering the uncovered population at an highly affordable
premium of just Rs.12 per year. The Scheme will be
available to people in the age group 18 to 70 years with a
savings bank account who give their consent to join and
enable auto-debit on or before 31 st May for the
coverage period 1st June to 31 st May on
an annual renewal basis.
Under the said scheme, risk coverage available will
be Rs. 2 lakh for accidental death and permanent
total disability and Rs. 1 lakh for
permanent partial disability, for a one year period
stretching from 1 st June to 31
May. It is offered by Public Sector General Insurance
Companies or any other General Insurance Company who
are willing to offer the product on similar terms
with necessary approvals and tie up with banks for
this purpose. Participating Bank will be the Master
policy holder on behalf of the participating
subscribers. It will be the responsibility of the
participating bank to recover the appropriate
annual premium in one instalment, as per the option,
from the account holders on or before the due date
through ‘auto-debit’ process and transfer the amount due to
the insurance company.
NRLM Mission
The core belief of National Rural Livelihood
Mission (NRLM) is that the poor have innate capabilities and
a strong desire to come out of poverty. They are
entrepreneurial, an essential coping mechanism to survive
under conditions of poverty. The challenge is to unleash
their capabilities to generate meaningful livelihoods and
enable them to come out of poverty.
"To reduce poverty by enabling the poor
households to access gainful self-employment and skilled
wage employment opportunities, resulting in appreciable
improvement in their livelihoods on a sustainable basis,
through building strong grassroots institutions of the
poor."
NRLM Guiding Principles
-
Poor have a strong desire to come out of
poverty, and they have innate capabilities
-
Social mobilization and building strong
institutions of the poor is critical for unleashing the
innate capabilities of the poor.
-
An external dedicated and sensitive
support structure is required to induce the social
mobilization, institution building and empowerment
process.
-
Facilitating knowledge dissemination,
skill building, access to credit, access to marketing,
and access to other livelihoods services underpins this
upward mobility.
NRLM Values
The core values which guide all the
activities under NRLM are as follows:
-
Inclusion of the poorest, and meaningful
role to the poorest in all the processes
-
Transparency and accountability of all
processes and institutions
-
Ownership and key role of the poor and
their institutions in all stages – planning,
implementation, and, monitoring
-
Community self-reliance and
self-dependence
NULM
Mission
To reduce poverty and vulnerability of the urban poor
households by enabling them to access gainful self
employment and skilled wage employment
opportunities,resulting in an appreciable improvement in
their livelihoods on a sustainable basis,through building
strong grassroots level institutions of the poor.The mission
would aim at providing shelters equipped with essential
services to the urban homeless in a phased
manner.Inaddition,the mission would also address livelihood
concerns of the urban street vendors by facilitating access
to suitable spaces,institutionalcredit,social security and
skills to the urban street vendors for accessing emerging
market opportunities.
Direct Benefit
Transfer Scheme
प्रधानमंत्ररी रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP)
खादरी ग्रामोद्योग आयोग - राष्ट्ररीय नोडल प्रधिकरण
योजना की प्रमुख विशषताएं -
सम्पूर्ण विकास हेतु समाज से वंचित वर्ग के लिये अधिक
सहायता।
योजना क अन्दर अत्यन्त गीबी रेखा से नीचे के लोग की
सहायता प्राप्त कर सकते है।
उत्पादक परियोजना हेतु परियोजना इकाई के लिये अधिकतम
रू.25 लाख की सीमा की क्रेडिट तथा सेवा क्षेत्र के लिये
10 लाख की सीमा।
न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 8वीं पास रू.10 लाख से
अधिकतम उत्पादन परियोजना तथा रू.5 लाख से अधिक की सेवा
परियोजना के लिये।
दो से तरीन सप्ताह तक उद्यमिता विकास कार्यक्रम
( ई.डी.परी. ) के तहत प्रशिक्षण विपणन सहयोग लाभान्वितों
के आवेदन की इलेक्ट्रानिक ट्रैकिंग इत्यादि का
प्रावधान।
पोप (पैकेज आफ प्रोग्राम) शहरी एवं
ग्रामीण
इस योजना के अन्तर्गत ग्रामीण एवं अद्र्धशहर / शहरी
क्षेत्र के अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को लाभान्वित
किया जाता है। इससे ऋण बैंक द्वारा व अनुदान 50
प्रतिशत अधिकतम 10000/- ( जो भरी कम हो ) राजस्थान
अनुसूचित जाति विकास निगम द्वारा दिया जाता है।
अ.जा.ज.जा. के परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु
रा.अ.जा. विकास निगम की अनेक योजनाएं प्रारम्भ की है।
जिले में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत चल रहरी विभिन्न
योजनाओं का विवरण आगे दिया जा रहा है।
स्वयं सहायता समूह
स्वयं सहायता समूह गरीब व्यक्तियों का अपना स्वेच्छिक
समूह है। यह व्यक्ति एक हरी गांव के मोहल्ले विशैष के
हो सकते है जिससे कि वे कम से कम मासिक तौर पर आसानी
से मिल सकें। स्वंय सहायता समूह का पहला काम बचत करना
है, बचत की रकम समूह विशैष के व्यक्ति या महिलाएं आपस
मे मिलकर बैठकर अपनी सामथ्र्य अनुसार निर्धारित करते
हैं एवं वहीं निशचित राशि समूह का प्रत्येक सदस्य
प्रतिमाह समूह में जमा करायेगा। यह राशि सामान्यतया
20 से 25 रू तक होनी चाहिए।
|
फंवारा सिचाई कार्यक्रम
कृषि विभाग द्वारा सरकार फंवारा सिचांई कार्यक्रम के
अन्तर्गत जो कृषक इस योजना के तहत फंवारा सेट क्रय
करते है उन्हें नियमानुसार अनुदान देय है बशर्ते कि
कृषक के नाम भूमि का स्वामित्व हो तथा कुंए पर विधुत/डीजल
पम्पसेट लगा हुआ हो या टेक्टर चलित पम्पसेट हो।
कृषक क्लब
कृषक क्लब प्रगतिशरील किसानों, ग्रामीणों, दस्तकारों
आदि का एक अनौपचारिक संगठन है। यह ग्रामवासियों एवं
विकास संस्थाओं के मध्य ग्रामीण क्षेत्रो के सामाजिक तथा
आर्थिक विकास हेतु कड़री के रूप में कार्य करेगा।
सामाजिक व आर्थिक विकास परस्पर गुत्थरी हुई जटिल
प्रक्रिया है। आर्थिक विकास के बिना सामाजिक विकास
संभव नहंरी है। इसी भांति सामाजिक विकास हेतु प्रयत्न
किये बिना आर्थिक विकास सम्भव नहंरी है। किसी एक संस्था
के प्रयत्नों द्वारा इस विकास को बहुत आगे तक नहंरी ले
जाया जा सकता है अतएव विभिन्न मोर्चो पर विभिन्न
संस्थाओं द्वारा प्रयत्नों की आवषयकता है। चूंकि बैंको
को इस परिपेक्ष्य में सर्वथा महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान
की गई है अतएव यह स्वाभाविक हरी है कि इन समस्त संस्थाओं
तथा इनके लक्ष्य समूहो के बीच एक ऐसी जीवन्त एवं
सुदृढ श्रृंखला का निर्माण किया जाए जिससे परस्पर हितो
को साधा जा सके। पूर्व में अनेकों पररीक्षणों से उदभूत
कृषक क्लब, इस अपेक्षित भूमिका को निभाने में सक्षम
है।
किसान क्रेडिट कार्य
आज के तेजी से बदलते आर्थिक परिवेश में विशव के
विभिन्न भागों में साधारण क्रेडिट कार्ड का प्रचलन
सुरू होकर सुपर स्मार्ट कार्ड तक पहुच गया है एवं इसी
के अनुरूप भारतरीय किसानों के लिये बैंको ने एक नवरीन
योजना क्रेडिट कार्ड की सुरू की है। जिसे किसान
क्रेडिट कार्ड कहा गया है। इस योजना के अन्तर्गत किसानो
को एक कार्ड जारी किया जाता है। जिस पर कृषक का पूरा
नाम व पता तथा हस्ताक्षर व फोटो जारी करने वालीी शाखा
के प्रबन्धक के द्वारा सत्यापित किया जाता है। तथा
सम्बन्धित शाखा का पूरा पता दिया होता है। इसके साथ
एक पास बुक भरी जारी की जातरी है जिसमें सम्बन्धित
कार्डधारक की कृषि भूमि का विवरण तथा खररीफ व रबी की
फसल के लिए स्वरीकृत साख सीमा का उल्लेख किया जाता है।
इस कार्ड के आधार पर बैंक से ऋण का नकद भुगतान प्राप्त
कर सकता है तथा बैंक द्वारा अधिकृत ( मैम्बर
एस्टेब्लरीशमेंट ) सदस्य प्रतिषठान से खाद, बीज व दवाईयों
की खरीद करके भुगतान बैंक के द्वारा दुकानदार को सीधा
किया जा सकता है। इसके अलावा यह कार्ड किसानो के लिए
परिचय पत्र के रूप में भरी काम आ सकता है।
ग्रामीण आवास हेतु ऋण एवं अनुदान योजना
परिचय- ग्रामीण क्षेत्रों में गीबी की सीमा रेखा से
नीचे तथा ऊपर ऐसे बहुत परिवार हैं जिन्हें पात्रता सीमा
में न आ पाने अथवा प्राप्त बजट की कमी की वजह से इंदिरा
आवास योजना के अन्तर्गत शामिल नहंरी किया जा सका।
सीमित पुनर्भुगतान क्षमता होने के कारण ऐसे परिवार
विभिन्न वित्त संस्थाओं द्वारा दरी जा रहरी पूर्णत: ऋण
आधारित योजनाओं का लाभ नहीं ले सकते। इस बहुसंख्यक
जनसमुदाय की आवषकताओं की पूर्ति ऐसी योजना द्वारा की
जा सकतरी है। जिसमें ऋण और अनुदान दोनो का समावेश होगा।
Scheme for Advance Against Pledge of Warehouse
Receipts for Farmers
Government of India is promoting establishing of
Warehouse on a large scale for storage of
agriculture produce for protection of farmers
against unfavorable price variation. There exists a
vast scope for financing short-term credit
requirement of farmers against Pledge of Warehouse
Receipts. Our Exposure under this head is
negligible.
ग्रामीण भण्डारण योजना
उदॆषय : इस योजना का मुख्य उदॆषय ग्रमीण क्षेत्रों
में वैज्ञानिक तरीके से भण्डारण क्षमता का सृजन कर
कृषिगत उत्पादों, प्रसंस्कृत उत्पादों, उपभोक्ता
वस्तुओं तथा खादबीज आदि का संगर्हण करने और गेडिंग के
साथ-साथ मानकीकरण और गुणवता और नियंत्रण को बढावा देकर
किसानो की विपणक्षमता में वृद्धि करना है। इससे किसान
विवश होकर बिक्ररी को नहंरी अपनाऐं। गिरबी ऋण को बढावा
मिले तथा देश में कृषि विपणन की आधारभूत सुविधाओं
में वृद्धि होगी। जिससे कृषि उत्पादों के भण्डारण
रसीद की राष्ट्ररीय प्रणाली विकसित की जा सके ।
नवजीवन योजना
( अवैध शराब के व्यवसाय में लिप्त व्यक्तियों/ परिवारों
के पुनर्वास हेतु योजना )
प्रस्तावना :- राज्य के अधरीन /अद्र्धशहरी क्षेत्रो
में कुछ व्यक्ति/समुदाय परम्परागत रूप से अवैध शराब
के निर्माण भण्डारण एवं विक्रय करने की गतिविधियों से
जुडे हुए है। राज्य की आबकाररी वं मद्य-संयम नीति के
अनुसार शराब के व्यवसाय का अधिकार राज्य सरकार के
द्वारा प्रदत्त किया जाता है, अत उक्त नीति के
परिप्रेक्ष्य में अनाधिकृत व्यक्तियों द्वारा शराब का
निर्माण अथवा व्यवसाय किया जाना अवैध एवं पूर्ण
निषिद्ध है।
महात्मा गांधरी राष्ट्ररीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम
01.04.2008 से पूरे देश में यह स्कीम लागू हो गयरी है।
इस स्कीम के तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवार जिसका कोई
व्यस्क सदस्य अकुशल शाररीरिक श्रम करने का तैयार हो,
को प्रत्येक वित्तरीय वर्ष में 100 दिवस पर रोजगार
उपलब्ध करवाया जायेगा।
स्कीम में रोजगार पाने के लिये व्यक्ति व्यस्क हो तथा
ग्राम पंचायत क्षेत्र का स्थानीय निवासी होना चाहिये।
इस स्कीम में ग्रामीणों को 100 दिन क कार्य पाने का
कानूनी अधिकार है। रोजगार पाने के लिये आवेदक को ग्राम
पंचायत द्वारा पंजीकरण करवाना होगा। तथा जोब कार्ड
बनवाकर कार्य के लिये आवेदन करना होगा। यह योजना सभरी
ग्रामीण परिवारों के लिये है। इसमें बीपरीएल , एपरीएल जाति
धर्म का कोई बन्धन नहीं है। महिलाओं को रोजगार देने
मॆ प्राथमिकता होगी।
जोब-कार्ड बनने के बाद रोजगार पाने के लिये अलग से
लिखित आवेदन करना होगा। यदि आवेदनकर्ता को 15 दिन में
रोजगार नहंरी दिया जाता तो वह बेरोजगारी भत्ता पाने का
अधिकारी होगा। जो पहले 30 दिन के लिये मजदूररी का 1/4
तथा उसके बाद मजदूररी का 1/2 होगा। मजदूरी व बेरोजगाररी
भत्ता एक वित्तरीय वर्ष के दौरान 100 दिन की मजदूरी के
बराबर होगा। सभरी श्रमिकों की मजूदररी का पैसा उनके नौ-
फिल बचत खातों मॆ जमा करवा दिया जायेगा। जो बैंक व
डाकघरों में खुलवायेंज जायेंगे।
संयुक्त देयता समूह
संयुक्त देयता समुह योजना के अन्तर्गत भूमिहरीन बटाई एवं
किराये की भूमि पर खेतरी करने वाले किसानों के समूह
बनाये जाते है। 4 से 10 किसानो के समूहों पर आपसी
गांरटरी के माध्यम से बैंक समूह की वित्तरीय आवषयकता पूरी
करेंगे। जिले में हाड़ौतरी क्षेत्ररीय ग्रामीण बैंक कोटा
कॆन्द्रियॆ सरकारी बैंक और वाणिज्यिक बैंक ऐसे समूह
बनाकर किसानों को फसल ऋण उपलब्ध करायेगे।
Central Bank Schemes
जमा
योजनायें |
ऋण योजनायें |
सेन्ट सुपर प्लस टर्म डिपाजिट
व्यक्तिगत दुर्घटना कवर सहित बचत खाता
मूफ्त व्यक्तिगत दुर्घटना कवर प्रदान
करने वाली आवर्ती जमा योजनाएष्
सेन्ट उत्तम योजना
मासिक ब्याज जमा रसीद ;एमण् आईण् डीण्
आरण्द्ध
सेन्ट टैक्स बचत खाता
सेन्ट बाल भविष्य
वरिस्ट नागरिक जमा योजना
धनवृद्धि जमा प्रमाणपत्र ;एमण् एमण् डीण्
सीण्द्ध
सेन्ट बचत खाता
तिमाही ब्याज जमा रसीद ;क्यूण्आईण्डीण्आरण्द्ध
सेंट्रल फ्लेक्सी यील्ड जमा योजना |
कॆन्द्रियॆ सरकार के कर्मचारियो के लिए
प्रत्यक्ष आवास वित्त योजना
सेन्ट.मार्गेज दृ शैक्षणिक संस्थान
"सेन्ट कॉम्प.इग्जैम" कोचिंग
कक्षाओं में प्रवेश लेने हेतु फीस के
भुगतान हेतु वित्तपोषण के लिए नई रिटेल
ऋण योजनाण्
शैक्षणिक ऋण के लिए व्याज अनुदान की
केन्द्रीय योजना आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
के विद्यार्थियो की सहायता हेतु पहलष्
सेन्ट गोल्ड . सोने के सिक्कों की खुदरा
बिक्री
सेन्ट विद्यार्थी
सेन्ट स्वाभिमान प्लस
हुंडई कार खरीदने हेतु ऋण
सेन्ट व्यक्तिगत गोल्ड ऋण योजना
कार्यकारी एमबीए के वित्तपोषण के लिए योजना
भारतीय प्रबंध संस्थानों के विद्यार्थी
को शिक्षा ऋण
आन्देर्सेंट विद्यार्थी योजना
कांसेस्सेशनल शर्तों परष्
सेन्ट डॉक्टर योजना
सेन्ट व्हीकल
सेन्ट ट्रेड
सेन्ट मोर्टगेज
सेन्ट कंप्यूटर ऋण
सेन्ट लिकुइड
सेन्ट बाय
सेन्ट रेन्टल
सेन्ट व्यापारी योजना
सेन्ट मल्टीपरपज
|